बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 : सिंचाई के लिए सरकार दे रही है सब्सिडी।

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इस आर्टिकल में हम जानेंगे की बिहार डीजल अनुदान योजना क्या है, इस योजना के तहत किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी, इस योजना में किसे लाभ मिलेगा, और बिहार की इस डीजल अनुदान योजना में आवेदन कैसे करेंगे।

बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 क्या है।

यह वर्ष देश में मॉनसून का वितरण अद्वितीय है। उत्तर-पश्चिमी राज्यों में बाढ़ की मार सता रही है, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूखा का सामना किया जा रहा है। सूखे के कारण बिहार भी प्रभावित हो रहा है। इस परिस्थिति में, बिहार सरकार ने किसानों की मदद के लिए खरीफ डीजल अनुदान 2023-24 योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को डीजल खरीद पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी फसलों की सिंचाई सही समय पर कर सकें, साथ ही उन्हें बिजली की आपूर्ति भी उपलब्ध हो।

डीजल पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

बिहार सरकार ने खरीफ फसल की सिंचाई हेतु डीजल पर अनुदान की योजना बनाई है। इसके तहत किसानों को प्रति लीटर 75 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसान को यह अनुदान प्रति एकड़ 10 लीटर के डीजल खरीद के लिए दिया जाएगा, जिससे यह 750 रुपये प्रति एकड़ होगा। फसलों की सिंचाई की आवश्यकता के आधार पर डीजल की खपत पर अनुदान राशि भी अलग-अलग है।

बिहार डीजल अनुदान योजना 2023

धान और जूट की खेती के लिए किसानों को 2 सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा। किसान धान और जूट की खेती के लिए प्रति एकड़ 20 लीटर के लिए 1500 रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। खड़ी फसलों में जैसे कि धान, मक्का, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय पौधे के लिए प्रति एकड़ 30 लीटर के लिए 2250 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। एक किसान परिवार को अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए अनुदान दिया जाएगा।

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डीजल अनुदान योजना का लाभ किसे मिलेगा?

योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसलिए इसके तहत बिहार के सभी किसान पात्र हैं। योजना के अनुसार, तीन श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में पात्रता रखने वाले किसानों को लाभ मिलेगा: स्वयं, बटाईदार, और स्वयं + बटाईदार।

डीजल अनुदान योजना का लाभ
  • स्वयं की स्थिति में, किसान को अपने थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल–बगल के किसानों के दो नाम, और भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करने होंगे।
  • बटाईदार की स्थिति में, किसान को उनके खेसरा नंबर, कुल सिंचाई रकवा, और अगल–बगल के किसानों के दो नाम और उनके हस्ताक्षरित दस्तावेज तथा कंप्यूराइज्ड / डिजिटल पावती अपलोड करने होंगे।
  • स्वयं + बटाईदार की स्थिति में, किसान को अपने थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल–बगल के किसानों के दो नाम, भूमि दस्तावेज, सत्यापित दस्तावेज, और डीजल पावती अपलोड करने होंगे, और बटाईदार को उनके खेसर नंबर, कुल सिंचाई रकवा, और अगल–बगल के किसानों के दो नाम के हस्ताक्षरित दस्तावेज और कंप्यूटराइज्ड / डिजिटल डीजल पावती अपलोड करने होंगे।
  • गैर–रैयत किसान, जो दुसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, या पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य और कृषि समन्वयक द्वारा पहचानी जाएगी।

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किसानों को डीजल कैसे खरीदना होगा?

डीजल अनुदान योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को खरीदी हुई डीजल की रसीद मान्य पेट्रोल पंप से ही प्राप्त करनी होगी, जो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। यदि डीजल अन्य राज्य से खरीदा जाता है तो वह डीजल रसीद योजना के लिए अमान्य हो सकती है।

इसके अलावा, डीजल रसीद में आपके 13 अंक के पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक होना चाहिए, ताकि यह मान्य हो। अगर पेट्रोल पंप द्वारा पंजीकरण संख्या नहीं दिखाया जाता हो तो किसान स्वयं अपने पंजीकरण का अंतिम 10 अंक लिख सकते हैं और उसे हस्ताक्षर करके आवेदन में अपलोड कर सकते हैं।

डीजल पावती रसीद पर किसान के पूर्ण दस्तख़त या अंगूठे का निशान होना आवश्यक है। अगर किसान को अंगूठे के निशान देने की स्थिति में उसका परिचय समन्वयक द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो वह किसान आवेदन कर सकता है।

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बिहार डीजल अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें ( How to apply in bihar diesels anudan yojana online)

बिहार डीजल अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप 22 जुलाई 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट : https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा।

डीजल अनुदान की राशि आवेदक के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी, और यदि आपका किसान बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक है, तो आप इस लिंक की मदद से यह सत्यापित कर सकते हैं: https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper

आपको अपने नाम और पिता / पति के नाम को आधार में अंकित नाम के अनुसार दर्ज करना होगा। यदि आपके पास और जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो आप बिहार सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए आप यहां करें संपर्क

अधिक जानकारी के लिए https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/Diesel2324/ या https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा, 18001801551 पर कॉल कर सकते है।

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